पुष्कर सिंह धामी का जन्म जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुण्डी में हुआ, सैनिक पुत्र होने के नाते राष्ट्रीयता, सेवा भाव एवं देशभक्ति को ही धर्म के रूप में अपनाया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एकजुट करके निरन्तर संधर्षशील रहते हुए उनके शैक्षिणक हितों की लड़ाई लड़ते हुए उनके अधिकार दिलाये तथा शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का कारण भी राष्ट्रीयता, देशभक्ति, कमजोर एवं युवा बेरोजगार के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना रही और यही राजनीति में आने का उदे्श्य रहा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य गरीब वर्ग की बेटियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान करना है। ताकि अनुदान राशि प्राप्त कर बेटी की शादी को बिना किसी आर्थिक समस्या के संपन्न कराया जा सके। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री को या बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना" उत्तराखंड राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी शादी में कोई आर्थिक बाधा न हो।
योजना के अनुसार, लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को बीपीएल प्रमाण के रूप में अपना बीपीएल क्रमांक या बीपीएल कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह आवश्यक है क्योंकि केवल बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाओं की प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन करने का समय शादी से 3 माह पहले होना चाहिए और इसके लिए आवेदकों को जिला समाज कल्याण अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

अनुदान राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में e-Payment के माध्यम से भेजा जाएगा। स्थिति से संबंधित जानकारी और आवेदन की प्रगति को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। योजना के लिए प्रति वर्ष 1 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है, लेकिन शादी का प्रमाण मार्च महीने में जमा किया जाना चाहिए। यदि समय पर शादी का प्रमाण नहीं दिया जाता है, तो लाभार्थी को अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक धनराशि प्रदान करेगी।
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने हेतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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